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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Two accused convicted in gangster case, sentenced to two years' imprisonment

Bulandshahar News: गैंगस्टर मामले में दो आरोपी दोषी करार, दो-दो वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 19 Dec 2025 10:35 PM IST
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बुलंदशहर। गैंगस्टर के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा दी है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि नगर क्षेत्र के मोहल्ला सरायधारी निवासी आरोपी फरीद और मोहल्ला मनिहारान निवासी पप्पन ने अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखा था, जिसका लीडर फरीद था। गिरोह अपने आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। तत्कालीन नगर कोतवाली प्रभारी द्वारा 4 जुलाई 1996 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभियोग की विवेचना कोतवाली देहात के तत्कालीन थाना अध्यक्ष द्वारा की गई। 24 फरवरी 1997 को पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया था।।अपर सत्र न्यायाधीश-अष्टम (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट चंद्रविजय श्रीनेत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर फरीद व पप्पन को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों को दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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