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Bulandshahar News: वेश्यावृत्ति के मामले में दंपती समेत तीन को तीन-तीन वर्ष का कारावास
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थाना पहासू क्षेत्र के एक मोहल्ले में वेश्यावृत्ति के मामले में सोमवार को एडीजे द्वितीय वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने आरोपी दंपती समेत एक अन्य महिला को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
15 सितंबर 2015 को थाना पहासू में वादी मुकदमा नूरूद्दीन निवासी मोहल्ला पठानटोला थाना पहासू ने प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया गया कि उनके कस्बे का यामीन निवासी मोहल्ला काजी खेल व उसकी पत्नी बानो अपने घर पर उनकी एक रिश्तेदार रानी निवासी दादरी (गौतमबुद्धनगर) के साथ अन्य लड़कियों को लेकर आते हैं और लड़कियों को बेचने का धंधा करते हैं। आरोपियों के द्वारा लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है।
थाना पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर 16 नवंबर 2015 को दोनों आरोपी बानो और रानी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जबकि 15 फरवरी 2016 को आरोपी यामीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या- दो के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी दंपति यामीन, बानो और तीसरी दोषी रानी को तीन-तीन साल की कैद और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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15 सितंबर 2015 को थाना पहासू में वादी मुकदमा नूरूद्दीन निवासी मोहल्ला पठानटोला थाना पहासू ने प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें बताया गया कि उनके कस्बे का यामीन निवासी मोहल्ला काजी खेल व उसकी पत्नी बानो अपने घर पर उनकी एक रिश्तेदार रानी निवासी दादरी (गौतमबुद्धनगर) के साथ अन्य लड़कियों को लेकर आते हैं और लड़कियों को बेचने का धंधा करते हैं। आरोपियों के द्वारा लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराई जाती है।
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थाना पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर 16 नवंबर 2015 को दोनों आरोपी बानो और रानी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जबकि 15 फरवरी 2016 को आरोपी यामीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या- दो के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी दंपति यामीन, बानो और तीसरी दोषी रानी को तीन-तीन साल की कैद और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।