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Bulandshahar News: भूरी सिंह की हत्या के तीन आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास
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खानपुर। सोंजना झाया गांव में ग्रामीण भूरी सिंह की हत्या के तीन आरोपियों को सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्यौराण ने दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51-51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
खानपुर थाना क्षेत्र के सोजना झाया निवासी भूरी सिंह की 21 अक्टूबर 2007 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का मुकदमा सोजना झाया गांव के ही दो सगे भाई नेत्रपाल व प्रतिपाल और प्रदीप के खिलाफ दर्ज हुआ। पुलिस ने 30 नवंबर 2007 को अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस अभियोग को आपरेशन कंविक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई कराई। इस मुकदमे 11 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश मंजीत सिंह श्यौराण ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त नेत्रपाल, प्रतिपाल व प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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खानपुर थाना क्षेत्र के सोजना झाया निवासी भूरी सिंह की 21 अक्टूबर 2007 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का मुकदमा सोजना झाया गांव के ही दो सगे भाई नेत्रपाल व प्रतिपाल और प्रदीप के खिलाफ दर्ज हुआ। पुलिस ने 30 नवंबर 2007 को अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस अभियोग को आपरेशन कंविक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनिटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई कराई। इस मुकदमे 11 गवाह पेश किए गए। बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश मंजीत सिंह श्यौराण ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त नेत्रपाल, प्रतिपाल व प्रदीप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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