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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Those found guilty of possessing illegal knives were sentenced to jail time.

Bulandshahar News: अवैध छुरी रखने के दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 17 May 2026 10:06 PM IST
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बुलंदशहर। अवैध छुरी रखने के मामले में न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। न्यायालय सीजे/जेडी-एफटीसी-2 की न्यायाधीश संजना राव ने अवैध छुरी रखने के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि गुलावठी के मोहल्ला पीरखां निवासी असगर को पुलिस ने छह सितंबर 2020 में अवैध छुरी के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके संबंध में थाना गुलावठी में रिपोर्ट की गई थी। मामले में पुलिस ने 17 सितंबर 2020 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने असगर को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने असगर को जेल में बिताई अवधि की सजा सनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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वहीं, न्यायालय एसीजे/जेडी 09 की न्यायाधीश अराधना सिंह ने अवैध छुरी रखने के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस ने चोला क्षेत्र के गांव कौंदू निवासी प्रमोद कुमार को अवैध छुरी के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में आरोपी के खिलाफ दस अक्तूबर 2006 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 11 अक्तूबर 2006 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी प्रमोद कुमार को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने प्रमोद कुमार को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई। दोषी पर कोर्ट ने 400 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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