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Bulandshahar News: अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को सात साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jan 2024 01:25 AM IST
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The man who kidnapped and raped a teenage girl was sentenced to seven years' imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र से जुलाई 2016 में चाची और बहनों के साथ बाजार गई किशोरी का अपहरण कर हरियाणा ले जाकर दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ध्रुव राय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। अभियुक्त को न्यायाधीश ने सात वर्ष के कारावास और 22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र सिंह राघव, वरुण कौशिक और भरत शर्मा ने बताया कि डिबाई निवासी एक महिला ने सीओ डिबाई को 16 जुलाई 2016 को तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग बेटी दिन में अपनी चाची व दो बहनों के साथ बाजार से कुछ सामान खरीदने के गई थी। रास्ते में आरोपी कुवेश कुमार व उसके साथी कार से पहुंचे और उनकी बेटी को जबरन कार में बैठाकर ले गए। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को 12 दिन बाद 28 जुलाई को बरामद कर लिया था।
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पूछताछ में पीड़िता ने बताया था कि आरोपी कुवेश उसे कार से जबरन हरियाणा में अज्ञात स्थान पर ले गया था। वहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी कुवेश और उसके एक अन्य साथी अनिल कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर कुवेश को दोषी करार दिया है।
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