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Bulandshahar News: गोकशी के दो दोषियों को सात-सात वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 19 Mar 2024 10:31 PM IST
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Seven years imprisonment to two accused of cow slaughter
बुलंदशहर। गोकशी के दो अभियुक्तों को एडीजे अनूपशहर के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें सात-सात वर्ष का कारावास व तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। अभियेाजक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि आरोपी वसीम निवासी टाडा बादली थाना टाडा जनपद रामपुर व टिन्नू खां निवासी गांव अन्नी थाना बरला जनपद अलीगढ़ ने वर्ष-2013 में थाना नरौरा क्षेत्र में गाड़ी में गौवंशों को क्रुरता पूर्वक भरकर ले जाते समय पकड़े जाने की घटना कारित की गई थी। जिसके मामले में चार दिसंबर 2013 को थाना नरौरा पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल पूरी कर दोनोंं आरोपियेां के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वहीं, अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी वसीम व टिन्नू को सात-सात वर्ष का कठोर कारावास व तीन-तीन हजार रूपये का अर्थदंड सुनाया है।
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पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला पति दोषी करार
बुलंदशहर। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में एक महिला ने अहार थाना क्षेत्र में आत्महत्या कर ली थी। मृतका के परिजनों ने उसके पति शहबाज निवासी गांव व थाना अहार पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय में विचारण के दौरान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में दस गवाह पेश किए गए। वहीं, अब न्यायालय एफटीसी चतुर्थ ने अभियुक्त को दहेज हत्या में दोषी न पाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी करार दिया है। साथ ही उसे चार वर्ष नौ माह का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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