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Bulandshahar News: होटल का लाइसेंस रद करने की संस्तुति, बुकिंग राशि वापस करने के आदेश

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Dec 2024 11:06 AM IST
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Recommendation to cancel hotel license, order to return booking amount
बुलंदशहर। लॉकडाउन के दौरान शादी का कार्यक्रम न होने पर होटल संचालक ने बुकिंग धनराशि वापस नहीं की। पीड़ित की शिकायत पर उपभोक्ता आयोग ने होटल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करते हुए बुकिंग राशि ब्याज सहित वापस करने के आदेश दिए हैं।
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उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि जहांगीराबाद निवासी नीरज कुमार की बेटी 25 अप्रैल 2020 को होनी तय हुई थी। नीरज कुमार की ओर से 29 मार्च 2020 को नगर के भूड़ चौराहा स्थित नंद गार्डन में एक हजार लोगों के आगमन के लिए 2.50 लाख रुपये में बुकिंग की गई थी।
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इसके लिए नीरज की ओर से होटल मालिक मनोज वर्मा और मैनेजर सोनू को 50 हजार रुपये बतौर एडवांस दिए गए थे। बुकिंग के नौ दिन बाद ही कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन लागू हो गया। ऐसे में आपसी समझौते के आधार पर शादी के लिए 29 जून की तारीख तय की गई, लेकिन इस दौरान भी लॉकडाउन लगा रहा।
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जिसके चलते सरकार ने बैंड बाजे, डीजे की अनुमति के बिना मात्र 30 लोगों के साथ शादी करने की स्वीकृति दी थी। जिसके चलते नीरज ने घर से ही कार्यक्रम संपन्न कराते हुए बुकिंग राशि वापस करने की मांग की थी। जिस पर मालिक और मैनेजर ने पहले तो आश्वासन दिया गया, लेकिन 23 दिसंबर 2020 को धनराशि देने से इनकार कर दिया। उ
पभोक्ता आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब होटल मालिक और मैनेजर के पक्ष को खारिज करते हुए बुकिंग की राशि 12 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही पीड़ित को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार और वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये अदा करने का भी आदेश दिया है।

साथ ही होटल का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करते हुए मंडलायुक्त और डीएम को भी कॉपी भेजने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिले भर में ऐसे होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है, जो लोगों से बुकिंग की धनराशि लेकर रसीद नहीं दे रहे हैं।
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