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Bulandshahar News: कालाबाजारी मामले में राशन डीलर को 4 वर्ष, पांच माह का कारावास
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अनूपशहर। एसीजेएम कोर्ट ने सरकारी राशन की कालाबाजारी के आरोपी राशन डीलर कल्याण मंत्री को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 4 वर्ष 5 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी सूरज कुमार यादव ने बताया कि 30 अगस्त 2017 को तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक कमलेश चन्द ने अहार कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि तत्कालीन डीएम रोशन जैकब के अनुमोदन पर पूर्ति निरीक्षक ने राशन डीलर कल्याण मंत्री निवासी गांव बनवारीपुर जहांगीराबाद रोड के घेर पर छापा मारा था। सरकारी राशन के 55 कट्टे गेहूं के बरामद किए थे। प्रत्येक कट्टे का वजन करीब 50 किलो का था। जांच में पता चला कि उक्त राशन सरकारी था। डीएम रोशन जैकब के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप पत्र पर न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ के न्यायालय ने आरोप तय किए। मामले में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। न्यायालय ने गवाहों के बयान व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए 4 वर्ष 5 माह का कठोर कारावास एवं 25 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। आरोपी को सजा सुनाने के पश्चात जेल भेज दिया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी सूरज कुमार यादव ने बताया कि 30 अगस्त 2017 को तत्कालीन पूर्ति निरीक्षक कमलेश चन्द ने अहार कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि तत्कालीन डीएम रोशन जैकब के अनुमोदन पर पूर्ति निरीक्षक ने राशन डीलर कल्याण मंत्री निवासी गांव बनवारीपुर जहांगीराबाद रोड के घेर पर छापा मारा था। सरकारी राशन के 55 कट्टे गेहूं के बरामद किए थे। प्रत्येक कट्टे का वजन करीब 50 किलो का था। जांच में पता चला कि उक्त राशन सरकारी था। डीएम रोशन जैकब के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आरोप पत्र पर न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ के न्यायालय ने आरोप तय किए। मामले में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहों ने बयान दर्ज कराए। न्यायालय ने गवाहों के बयान व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए 4 वर्ष 5 माह का कठोर कारावास एवं 25 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। आरोपी को सजा सुनाने के पश्चात जेल भेज दिया।
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