फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Prohibition on manufacture, sale and storage of fireworks

Bulandshahar News: आतिशबाजी बनाने, बिक्री और भंडारण पर रोक

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 29 Aug 2025 10:32 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। जिले में इस बार आतिशबाजी के विनिर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इसको लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही प्रशासन को उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसको लेकर प्रशासनिक अफसर कार्रवाई में जुट गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी विमल कुमार ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बुलंदशहर सहित मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर जिलों में इस बार भी आतिशबाजी पर रोक रहेगी। जिले में यदि कोई व्यक्ति या संस्था आतिशबाजी के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय (आनलाइन विक्रय सहित) एवं उपयोग करेगा तो उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed