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मेडिकल कॉलेज निर्माण पर सीएमओ को नोटिस जारी
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मेडिकल कॉलेज निर्माण पर सीएमओ को नोटिस जारी
बुलंदशहर। कल्याण सिंह मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य रोकने के लिए पुरातत्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। सात दिनों में निर्माण कार्य बंद कर नोटिस का जवाब न देने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। हालांकि अभी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है।
शहर में 236 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेज का निर्माण कराया जा रहा है। कालेज का मुख्य कैंपस तहसील के पास तो पुराने महिला अस्पताल परिसर में चिकित्सकों के आवास, पोस्टमार्टम हाउस समेत अन्य निर्माण कार्य हो रहा है। पिछले दिनों पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को अवैध बताया था। इस दौरान निर्माणदायी संस्था के अधिकारी पुरातत्व विभाग की एनओसी भी नहीं दिखा पाए थे। अब पुरातत्व विभाग की ओर से सीएमओ को नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने और सात दिनों के अंदर मेरठ स्थित मंडल कार्यालय में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने दावा किया था कि लाजपतपुरी स्थित ईसाइयों के कब्रिस्तान (सीमेटरी) है। जिसे पुरातत्व विभाग ने मोनूमेंट (केंद्रीय संरक्षित स्मारक) घोषित किया हुआ है। ऐसे में इसकी परिधि के तीन सौ मीटर में किसी भी प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण व खनन बिना एनओसी के पूरी तरह से अवैध है।
मेडिकल कालेज के लिए पुराने महिला अस्पताल में चल रहा निर्माण कार्य अवैध है। निर्माण का कुछ हिस्सा 100 मीटर और शेष हिस्सा 300 मीटर के दायरे में है। ऐसे में बिना एनओसी निर्माण कार्य अवैध है। नोटिस जारी करते हुए सात दिनों में जवाब मांगा है, जवाब न देने पर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। - सेवेंद्र कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग
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बुलंदशहर। कल्याण सिंह मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य रोकने के लिए पुरातत्व विभाग ने नोटिस जारी किया है। सात दिनों में निर्माण कार्य बंद कर नोटिस का जवाब न देने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की चेतावनी दी गई है। हालांकि अभी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है।
शहर में 236 करोड़ की लागत से मेडिकल कालेज का निर्माण कराया जा रहा है। कालेज का मुख्य कैंपस तहसील के पास तो पुराने महिला अस्पताल परिसर में चिकित्सकों के आवास, पोस्टमार्टम हाउस समेत अन्य निर्माण कार्य हो रहा है। पिछले दिनों पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को अवैध बताया था। इस दौरान निर्माणदायी संस्था के अधिकारी पुरातत्व विभाग की एनओसी भी नहीं दिखा पाए थे। अब पुरातत्व विभाग की ओर से सीएमओ को नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने और सात दिनों के अंदर मेरठ स्थित मंडल कार्यालय में नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए हैं। बताते चलें कि पुरातत्व विभाग के अधिकारी ने दावा किया था कि लाजपतपुरी स्थित ईसाइयों के कब्रिस्तान (सीमेटरी) है। जिसे पुरातत्व विभाग ने मोनूमेंट (केंद्रीय संरक्षित स्मारक) घोषित किया हुआ है। ऐसे में इसकी परिधि के तीन सौ मीटर में किसी भी प्रकार का निर्माण, पुनर्निर्माण व खनन बिना एनओसी के पूरी तरह से अवैध है।
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मेडिकल कालेज के लिए पुराने महिला अस्पताल में चल रहा निर्माण कार्य अवैध है। निर्माण का कुछ हिस्सा 100 मीटर और शेष हिस्सा 300 मीटर के दायरे में है। ऐसे में बिना एनओसी निर्माण कार्य अवैध है। नोटिस जारी करते हुए सात दिनों में जवाब मांगा है, जवाब न देने पर एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। - सेवेंद्र कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग
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