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ऑनलाइन हुई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

Wed, 24 Feb 2016 12:28 AM IST
बुलंदशहर, अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर, अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 24 Feb 2016 12:28 AM IST
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national family relief scheme made online from today
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अब ऑनलाइन हो गई है। इसके चलते अब मृतक के आश्रितों को ऑनलाइन आवेदन के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा।
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ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कापी समाज कल्याण विभाग में जमा करवानी होगी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रितों को 30 हजार की धनराशि दी जाती है।


बता दें कि अब तक इस योजना का आवेदन ऑफलाइन फार्म भरकर ब्लॉक स्तर जमा करना होता था। मगर अब ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन swd.up.nic.in पर किया जाएगा।

 वहीं, जिला समाज कल्याण अधकारी सुमन गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना अब ऑनलाइन हो गई है। लाभार्थी को अब योजना का लाभ लेने को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद उसकी हार्ड कापी कार्यालय में जमा करवानी होगी।
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