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Bulandshahar News: पुलिस पर कार चढ़ाने का प्रयास करने वाले को सात साल की सजा
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खुर्जा। अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने चेकिंग के दौरान बैरिकेड तोड़ने और पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने का प्रयास करने वाले को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही अलग-अलग मामलों में कुल दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
जहांगीरपुर थाना पुलिस 30 नवंबर 2015 को थाने के पास बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी जहांगीरपुर कस्बा के पास से एक तेज रफ्तार कार आई, जिसको पुलिस ने टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख आरोपियों ने तेजी से कार को भगाया और बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया।
तभी थाना प्रभारी ने कार के अगले शीशे पर डंडा मारा, जिसके बाद कार रुक गई। चालक वहां से भाग गया। परिचालक शाहनवाज निवासी अलीगढ़ को पुलिस ने पकड़ा, जिसकी जांच की गई तो उसके पास से चाकू व 150 ग्राम नशीला पदार्थ मिला। कार में पीछे की ओर से रस्सी से बंधे हुए गोवंश मिले। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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इस मामले में शनिवार को खुर्जा अपर सत्र न्यायालय में न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। दिलीप कुमार सचान ने बताया कि अभियुक्त शाहनवाज पर धारा आईपीसी 307 के तहत सात वर्ष और पांच हजार अर्थदंड, धारा 3/25 में दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 4/25 में दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना और पशु क्रूरता में 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
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जहांगीरपुर थाना पुलिस 30 नवंबर 2015 को थाने के पास बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही थी। तभी जहांगीरपुर कस्बा के पास से एक तेज रफ्तार कार आई, जिसको पुलिस ने टॉर्च दिखाकर रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख आरोपियों ने तेजी से कार को भगाया और बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते पुलिसकर्मियों पर चढ़ाने का प्रयास किया।
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तभी थाना प्रभारी ने कार के अगले शीशे पर डंडा मारा, जिसके बाद कार रुक गई। चालक वहां से भाग गया। परिचालक शाहनवाज निवासी अलीगढ़ को पुलिस ने पकड़ा, जिसकी जांच की गई तो उसके पास से चाकू व 150 ग्राम नशीला पदार्थ मिला। कार में पीछे की ओर से रस्सी से बंधे हुए गोवंश मिले। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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इस मामले में शनिवार को खुर्जा अपर सत्र न्यायालय में न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई। दिलीप कुमार सचान ने बताया कि अभियुक्त शाहनवाज पर धारा आईपीसी 307 के तहत सात वर्ष और पांच हजार अर्थदंड, धारा 3/25 में दो साल की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 4/25 में दो साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना और पशु क्रूरता में 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया।