फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Life imprisonment for man found guilty of killing e-rickshaw driver

Bulandshahar News: ई-रिक्शा चालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Mar 2026 10:27 PM IST
विज्ञापन
अनूपशहर। डिबाई थाना क्षेत्र के बिलौना रूप बांगर के जंगलों में पांच साल पहले हुए देवेश हत्याकांड में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनीत चौधरी ने आरोपी रामौतार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्या और अपहरण की धाराओं में कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

मामला 13 अक्तूबर 2021 का है, जब 25 वर्षीय ई-रिक्शा चालक देवेश घर नहीं लौटा। खोजबीन के दौरान जंगल में एक क्षत-विक्षत शव मिला। शव की हालत इतनी खराब थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन पिता मुकेश कुमार ने देवेश के दाहिने हाथ पर गुदे ‘’’’माता रानी’’’’ के टैटू को देखकर उसे पहचान लिया।
विज्ञापन

टैटू की इसी अमिट छाप ने पुलिस को शिनाख्त में मदद की और केस को आगे बढ़ाया। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को वैज्ञानिक तरीके से सुलझाया। आरोपी रामौतार की कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज ने उसकी लोकेशन घटनास्थल के पास पुख्ता की।
विज्ञापन
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर बरामदगी और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने कोर्ट में अभियोजन का पक्ष मजबूत किया। अदालत ने रामौतार को धारा 302 और 364 के तहत दोषी पाया। आजीवन कारावास के साथ-साथ अर्थदंड न भरने पर आरोपी को दो साल अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर राहत की सांस ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed