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Bulandshahar News: पशु पालकों के लिए शुरू हुई बीमा योजना, मिला 20 हजार का लक्ष्य
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। जिले के पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अनुसूचित जाति और बीपीएल वर्ग के पशुपालक 156 रुपये में गाय और 187 रुपये की किस्त देकर भैंस का बीमा करा सकेंगे। शासन ने पशुधन बीमा योजना के तहत जनपद के 20 हजार पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य दिया है।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इस बीमा में अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 75 प्रतिशत की छूट सरकार की ओर से दी गई है। शेष रुपये का प्रीमियम पशुपालक को देना होगा। जबकि, सामान्य वर्ग के पशुपालकों को गाय के लिए चार सौ और भैंस के लिए 465 रुपया देकर बीमा कराना है। इसकी समय सीमा एक साल के लिए रखी गई है।
बताया कि गाय का अधिकतम मूल्य 50 हजार और भैंस का 60 हजार रुपये तय किया गया है। जिले में 20 हजार पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य मिला है। उन्होंने बताया कि एक बार में एक परिवार के सिर्फ पांच गाय और भैंस का ही बीमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी और पति के नाम से अलग-अलग पांच-पांच गाय व भैंस का बीमा किया जाए। यह बीमा एक से तीन साल के लिए होगा। इसके लिए प्रीमियम की राशि प्रति वर्ष के अनुसार बढ़ जाएगी। पशुओं का बीमा कराने के लिए विभाग की ओर से पशुपालकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।
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बुलंदशहर। जिले के पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अनुसूचित जाति और बीपीएल वर्ग के पशुपालक 156 रुपये में गाय और 187 रुपये की किस्त देकर भैंस का बीमा करा सकेंगे। शासन ने पशुधन बीमा योजना के तहत जनपद के 20 हजार पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य दिया है।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इस बीमा में अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को 90 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 75 प्रतिशत की छूट सरकार की ओर से दी गई है। शेष रुपये का प्रीमियम पशुपालक को देना होगा। जबकि, सामान्य वर्ग के पशुपालकों को गाय के लिए चार सौ और भैंस के लिए 465 रुपया देकर बीमा कराना है। इसकी समय सीमा एक साल के लिए रखी गई है।
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बताया कि गाय का अधिकतम मूल्य 50 हजार और भैंस का 60 हजार रुपये तय किया गया है। जिले में 20 हजार पशुओं का बीमा कराने का लक्ष्य मिला है। उन्होंने बताया कि एक बार में एक परिवार के सिर्फ पांच गाय और भैंस का ही बीमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी और पति के नाम से अलग-अलग पांच-पांच गाय व भैंस का बीमा किया जाए। यह बीमा एक से तीन साल के लिए होगा। इसके लिए प्रीमियम की राशि प्रति वर्ष के अनुसार बढ़ जाएगी। पशुओं का बीमा कराने के लिए विभाग की ओर से पशुपालकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है।
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