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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Husband sentenced to nine years' imprisonment for murdering his wife

Bulandshahar News: विवाहिता की हत्या में पति को नाै साल की कैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 28 Apr 2025 10:32 PM IST
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बुलंदशहर। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव वामनपुर तालुका में विवाहिता की सितंबर 2014 में दहेज की मांग पूरी न होने पर जलाकर हत्या करने वाले पति , जेठ व नंदोई को एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने पति को नौ वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार का अर्थदंड सुनाया है। जेठ और नंदोई को तीन-तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि पर छोड़ते हुए दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के गांव ऐंचोरा निवासी विश्वेश्वर दयाल शर्मा ने 11 सितंबर 2014 को थाना जहांगीराबाद कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि करीब चार साल पहले उन्होंने अपनी पुत्री प्रियंका की शादी जहांगीराबाद के गांव वामनपुर तालुका निवासी योगेंद्र शर्मा के साथ की थी। शादी में उन्होंने काफी दान दहेज भी दिया था। लेकिन, आरोपी ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। वह और सामान व नकदी लाने के लिए उनकी पुत्री का उत्पीड़न कर रहे थे।
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कई बार मायके पक्ष के समझाने के बावजूद आरोपी बाज नहीं आ रहे थे। उनकी पुत्री का पति योगेंद्र शर्मा, जेठ देवेंद्र शर्मा, नंदोई संजय शर्मा के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था। ससुराल वालों ने 11 सितंबर को उनकी पुत्री की कमरे में बंद कर आग लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और जांच करने बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
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जिस पर अब अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-तीन शिवानंद के न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर पति योगेंद्र शर्मा को दोषी करार देते हुए नौ साल की कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी जेठ देवेंद्र शर्मा एवं नंदोई संजय शर्मा को तीन-तीन वर्ष की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है।
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