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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Husband convicted of dowry death gets 10 years' imprisonment

Bulandshahar News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 10:31 PM IST
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बुलंदशहर। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुई दहेज हत्या के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) हरिकेश कुमार ने आरोपी पति मोनू को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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गांव नीमखेड़ा निवासी आरोपी मोनू पर अपनी पत्नी के साथ दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप था। मोनू की पत्नी के मायके वालों ने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी न होने पर जून 2023 में मोनू ने अपनी पत्नी की पीटकर हत्या कर दी थी।
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इस संबंध में मृतका के परिजनों ने 27 जून 2023 को कोतवाली देहात में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और जांच पूरी कर उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। पुलिस प्रशासन और मॉनिटरिंग सेल ने मामले में सशक्त पैरवी की। ट्रायल के दौरान कुल 9 गवाहों को परीक्षित किया गया, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मोनू को हत्या का दोषी माना है। साथ ही न्यायालय ने उसे दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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