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Bulandshahar News: छेड़छाड़ के तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी मानकर चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ककोड़ क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी से वर्ष 2016 में छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ 15 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तरुण कुमार सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। साथ ही तीनों दोषी ककोड़ के गांव भौरा निवासी प्रवीण, राजकुमार और रुदन को चार-चार साल की सजा सुनाते हुए दोषी प्रवीण पर 18 हजार रुपये और राजकुमार व रुदन पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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बुलंदशहर। छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी मानकर चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 34 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ककोड़ क्षेत्र के गांव निवासी किशोरी से वर्ष 2016 में छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया था। मामले में पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ 15 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसके बाद अब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तरुण कुमार सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। साथ ही तीनों दोषी ककोड़ के गांव भौरा निवासी प्रवीण, राजकुमार और रुदन को चार-चार साल की सजा सुनाते हुए दोषी प्रवीण पर 18 हजार रुपये और राजकुमार व रुदन पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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