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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Four years imprisonment for molestation and assault convicts

Bulandshahar News: छेड़छाड़ और हमले के दोषियों को चार वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 01 Apr 2023 10:30 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव में जुलाई 2013 को घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने और पिटाई करने के मामले में एडीजे पॉक्सो अधिनियम द्वितीय तरुण कुमार सिंंह के न्यायालय ने आरोपी युवक अंकुल को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे चार वर्ष कारावास व छह हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।

विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और धर्मेंद्र सिंह राघव ने बताया कि अगौता के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 जुलाई 2013 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय भतीजी घर पर पशु का चारा एकत्र कर रही थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी युवक अंकुल वहां पहुंच गया। आरोपी ने चाकू से उनकी भतीजी को आतंकित करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। उसके विरोध करने व शोर मचाने पर अन्य परिजन मौके पर पहुंच गए। जिनके साथ आरोपी ने पिटाई कर दी। साथ ही भविष्य में शिकायत करने पर हत्या की धमकी देते हुए भाग निकला। पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष कारावास व छह हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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