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Bulandshahar News: जानलेवा हमले के आरोपी दोषी करार, पांच-पांच वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 01 Mar 2023 09:41 PM IST
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Five years imprisonment for murderous attack convicts
बुलंदशहर। गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव कुरली में दो भाइयों पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या द्वितीय दानिश हसनैन के न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें पांच-पांच वर्ष कारावास व 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजीत कुमार सक्सेना और केशवदेव शर्मा ने बताया कि वादी विनोद कुमार निवासी गांव कुरली थाना गुलावठी ने गुलावठी थाने में चार मई 2014 को तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि वह दिल्ली की एक फर्म में मैनेजर के पद पर तैनात है। चार मई को वह अपने भाई करणवीर सिंह के साथ गांव कुरली आया हुआ था। जब दोनों भाई खेत की ओर जा रहे थे तो रास्ते में गांव निवासी आरोपी मांगे के मकान के सामने पहुंचने पर आरोपी मांगे, अमरवीर, मुनीपाल, सोहनपाल और सुनीता ने उन्हें रोक लिया। साथ ही आरोपियों ने पूर्व में चल रहे एक मुकदमे में पैरवी करने पर पीड़ित व उसके भाई के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आरोपियों ने इस दौरान हत्या का भी प्रयास किया। शोरशराबा होने पर अन्य लोगों को एकत्र होते देख आरोपी उन्हें भविष्य में हत्या की धमकी देकर भाग निकले। थाना पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस जांच के उपरांत सभी पांचों नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपियों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें पांच-पांच वर्ष कारावास व 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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