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पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोपी दोषी करार, चार वर्ष कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 24 Dec 2021 10:15 PM IST
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Firing on police team
पुलिस टीम पर फायरिंग का आरोपी दोषी करार, चार वर्ष कारावास
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बुलंदशहर। अहार थाना क्षेत्र में वर्ष 2013 में पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश लक्ष्मण को अपर सत्र न्यायाधीश अनूपशहर ज्ञान प्रकाश तिवारी के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही अभियुक्त को चार वर्ष कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि वादी तत्कालीन अहार थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव ने 19 दिसंबर 2013 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि वह क्षेत्र में अपनी टीम के साथ गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सूचना मिली कि महादेव मंदिर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक लेकर काफी देर से खड़ा हुआ है। टीम मौके पर पहुंची तो आरोपी बाग की ओर भाग निकला। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने फायर कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। कुछ ही दूरी पर पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिसकी शिनाख्त लक्ष्मण निवासी कोतवाली देहात बुलंदशहर के रुप में हुई। आरोपी के पास से चोरी की एक बाइक और अवैध असलाह भी बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। वहीं, अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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