{"_id":"57990c1e4f1c1b365a21e194","slug":"uncle-nephew-sentenced-to-life-imprisonment-for-murder","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या में मामा-भांजे को आजीवन कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
हत्या में मामा-भांजे को आजीवन कारावास
अमर उजाला ब्यूरो, बुलंदशहर
Updated Thu, 28 Jul 2016 01:01 AM IST
विज्ञापन
अदालत का फैसला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाजार से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार प्रथम ने मामा-भांजे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर अर्थदंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार गुप्ता के मुताबिक 20 मार्च 2013 को सिकंदराबाद में अपने पिता बलराम सिंह और जीजा सुधीर के साथ बाजार से लौटते वक्त प्रवीण उर्फ कलुआ की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने मृतक के पिता बलराम सिंह की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने सोनू पुत्र जगत सिंह और उसके भांजे आकाश को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में पहुंचने पर आरोपियों से बरामद किए गए हथियार और मौके से मिले कारतूस के खोल की आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच भी करवाई गई।
विज्ञापन
कोर्ट में न्यायाधीश से गवाहों की गवाही और वकीलों की जिरह सुनने के बाद सोनू और आकाश को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास के साथ उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने साक्षी-वादी बलराम सिंह द्वारा गलत बयान देने पर उसके खिलाफ भी अदालत ने धारा 344 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई के आदेश दिए।
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार गुप्ता के मुताबिक 20 मार्च 2013 को सिकंदराबाद में अपने पिता बलराम सिंह और जीजा सुधीर के साथ बाजार से लौटते वक्त प्रवीण उर्फ कलुआ की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी।
विज्ञापन
पुलिस ने मृतक के पिता बलराम सिंह की तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने सोनू पुत्र जगत सिंह और उसके भांजे आकाश को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में पहुंचने पर आरोपियों से बरामद किए गए हथियार और मौके से मिले कारतूस के खोल की आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच भी करवाई गई।
विज्ञापन
कोर्ट में न्यायाधीश से गवाहों की गवाही और वकीलों की जिरह सुनने के बाद सोनू और आकाश को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास के साथ उन पर अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने साक्षी-वादी बलराम सिंह द्वारा गलत बयान देने पर उसके खिलाफ भी अदालत ने धारा 344 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई के आदेश दिए।