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दहेज हत्या में पति समेत तीन को उम्रकैद
अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Fri, 12 Feb 2016 11:03 PM IST
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शादी के बाद अतिरिक्त दहेज न मिलने पर महिला की हत्या के मामले में पति समेत तीन को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम मोहन लाल विश्वकर्मा के न्यायालय ने दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल यादव ने बताया कि वादी हरफूल सिंह पुत्र भवूती सिंह निवासी पला थाना अरनिया ने 7 सितंबर 2014 को थाना खुर्जा देहात में एफआईआर दर्ज कराई थी।
जिसमें उसने बताया था कि बेटी गुड्डी का विवाह 21 जनवरी 2009 को अनिल कुमार पुत्र कल्लू राम के साथ की थी। शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था।
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लेकिन पति अनिल, सास चंद्रवती और ससुर कल्लूराम शादी में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। इसके चले आए दिन मारपीट करते थे। आरोपियों ने 7 सितंबर 2014 को गुड्डी की हत्या कर दी।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पति अनिल, सास चंद्रवती और ससुर कल्लू राम को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम मोहन लाल विश्वकर्मा के न्यायालय ने दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अनिल यादव ने बताया कि वादी हरफूल सिंह पुत्र भवूती सिंह निवासी पला थाना अरनिया ने 7 सितंबर 2014 को थाना खुर्जा देहात में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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जिसमें उसने बताया था कि बेटी गुड्डी का विवाह 21 जनवरी 2009 को अनिल कुमार पुत्र कल्लू राम के साथ की थी। शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था।
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लेकिन पति अनिल, सास चंद्रवती और ससुर कल्लूराम शादी में मिले दहेज से संतुष्ट नहीं थे। इसके चले आए दिन मारपीट करते थे। आरोपियों ने 7 सितंबर 2014 को गुड्डी की हत्या कर दी।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पति अनिल, सास चंद्रवती और ससुर कल्लू राम को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।