फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Four life imprisonment in Sandeep murder case

संदीप हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास

Sat, 06 May 2017 12:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो / बुलंदशहर
अमर उजाला ब्यूरो / बुलंदशहर Updated Sat, 06 May 2017 12:37 AM IST
विज्ञापन
Four life imprisonment in Sandeep murder case
संदीप हत्याकांड में चार को आजीवन कारावास - फोटो : Demo Pic

विज्ञापन

 रुपये का तकादा करने पर हुई संदीप की हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड भी लगाया है।

 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता इकबाल अहमद ने बताया कि वादी वेगपाल सिंह निवासी पसौली ने 28 मार्च 2008 को थाना अगौता में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके खेत के बराबर में ही हरपाल का खेत है।  खेत की जुताई और बुवाई उनका जमाई जयवीर पुत्र बदन सिंह और उसकी पत्नी रूपवती करते थे।
विज्ञापन


जयवीर ने खेत में ट्यूबवेल लगवाने के लिए उससे 25 हजार रुपये उधार लिए थे। वादी ने जयवीर को उधार दिए पैसे वापस मांगे, लेकिन जयवीर टालमटोल करता रहा। 24 मार्च की देर रात करीब नौ बजे आरोपी जयवीर, उसका पुत्र देशराज, कुलदीप और संदीप ने वादी के पुत्र संदीप को जान से मारने की नीयत से एक स्थान पर बुलाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


चारों आरोपियों ने संदीप पर गोलियां बरसाकर उसे घायल कर दिया। न्यायायाल ने चारों आरोपियों को आजीवन कारावास 22500 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed