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कॉलेज प्रबंधकों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का स्टे
अमर उजाला, बुलंदशहर
Updated Thu, 03 Mar 2016 11:15 PM IST
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बेटी के एडमिशन नहीं होने पर पिता के भूख हड़ताल पर बैठने के मामले में कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने कॉलेज प्रबंधकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए लड़की के पिता को छह हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बता दें कि जहांगीराबाद के डॉ. अनूपलाल बंसल बालिका इंटर कॉलेज में बेटी का दाखिला नहीं होने पर पिता अशोक कुमार शर्मा 12 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे।
भूख हड़ताल के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने अशोक की मांग को मानते हुए कॉलेज प्रबंधक गौरव बंसल, अजय गोयल, डॉ. महेंद्र बंसल और प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी।
इसके अलावा बेटी का एडमिशन भी इसी सत्र में कराने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के बाद कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
हाईकोर्ट ने प्रबंधक गौरव बंसल, अजय गोयल, डॉ. महेंद्र बंसल और प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अशोक शर्मा को छह हफ्ते में उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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बता दें कि जहांगीराबाद के डॉ. अनूपलाल बंसल बालिका इंटर कॉलेज में बेटी का दाखिला नहीं होने पर पिता अशोक कुमार शर्मा 12 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे थे।
भूख हड़ताल के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने अशोक की मांग को मानते हुए कॉलेज प्रबंधक गौरव बंसल, अजय गोयल, डॉ. महेंद्र बंसल और प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी।
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इसके अलावा बेटी का एडमिशन भी इसी सत्र में कराने के निर्देश दिए थे। जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई के बाद कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
हाईकोर्ट ने प्रबंधक गौरव बंसल, अजय गोयल, डॉ. महेंद्र बंसल और प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा अशोक शर्मा को छह हफ्ते में उच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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