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अपहरण के चार आरोपियों को हुआ आजीवन कारावास
Updated Sat, 15 Jul 2017 12:19 AM IST
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अनूपशहर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनूपशहर डीएन सिंह की अदालत ने एक किसान के अपहरण के मामले में दो सगे भाइयों सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी जुगेंद्र सिंह सेजवार ने बताया कि थाना रामघाट के गांव मूूढ़ा खेड़ा निवासी रामप्रसाद पुत्र कुवरसेन का बदमाशों ने 31 अक्टूबर 1999 को नलकूप से हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया गया था।
अपहर्ता रामप्रसाद के भाई ओम नारायन ने रामघाट थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपहरण के 3 दिन बाद अपहर्ता रामप्रसाद किसी प्रकार बदमाशों के चंगुल से दीनापुर थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़ के जंगल से बचकर निकल आए।
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रामप्रसाद ने बताया कि नलकूप पर लायकराम व उसके लड़के नाहरा के सहयोग से दीनापुर के मोटा व कृपाल तथा गोवरधन एवं चरनसिंह ने अपहरण किया था।
अनूपशहर एडीजे की कोर्ट में मुकद्दमा चला, दौरान मुकद्दमा लायक सिंह व नाहरा की मौत हो गई थी।
एडीजे डीएन सिंह की अदालत ने सबूत व जिरह के आधार पर चारों आरोपियों मोटा, कृपाल, गोवरधन तथा चरनसिंह को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई तथा आरोपियों को जेल भेज दिया।
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एडीजीसी जुगेंद्र सिंह सेजवार ने बताया कि थाना रामघाट के गांव मूूढ़ा खेड़ा निवासी रामप्रसाद पुत्र कुवरसेन का बदमाशों ने 31 अक्टूबर 1999 को नलकूप से हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया गया था।
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अपहर्ता रामप्रसाद के भाई ओम नारायन ने रामघाट थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अपहरण के 3 दिन बाद अपहर्ता रामप्रसाद किसी प्रकार बदमाशों के चंगुल से दीनापुर थाना पाली मुकीमपुर जिला अलीगढ़ के जंगल से बचकर निकल आए।
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रामप्रसाद ने बताया कि नलकूप पर लायकराम व उसके लड़के नाहरा के सहयोग से दीनापुर के मोटा व कृपाल तथा गोवरधन एवं चरनसिंह ने अपहरण किया था।
अनूपशहर एडीजे की कोर्ट में मुकद्दमा चला, दौरान मुकद्दमा लायक सिंह व नाहरा की मौत हो गई थी।
एडीजे डीएन सिंह की अदालत ने सबूत व जिरह के आधार पर चारों आरोपियों मोटा, कृपाल, गोवरधन तथा चरनसिंह को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई तथा आरोपियों को जेल भेज दिया।