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बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी की हत्या में महिला को उम्रकैद

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 15 Oct 2021 11:03 PM IST
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बेटी से छेड़छाड़ के आरोपी की हत्या में महिला को उम्रकैद
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बुलंदशहर। अगस्त 2010 में अनूपशहर के एक गांव में बेटी से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की हत्या करने वाली महिला को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। एडीजे प्रथम राजेश्वर शुक्ला ने महिला को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनुराज बहादुर ने बताया कि एक अगस्त 2010 को थाना अनूपशहर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला कस्तूरी देवी ने तहरीर देकर बताया था कि गांव निवासी युवक प्रवीण उनके घर में घुस आया और उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने लगा। आंख खुलने पर पीड़िता ने विरोध किया तो युवक ने एक न सुनी। कस्तूरी देवी ने बताया कि इसके बाद उसने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद कस्तूरी ने उसे खींच कर बाहर पेड़ के नीचे फेंक दिया। मामले में दो अगस्त को मृतक प्रवीण की बुआ ने तहरीर देकर बताया था कि एक अगस्त की शाम को प्रवीण खाना खाने के बाद घर से टहलने के लिए गया था। उसका उक्त युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे युवती की मां कस्तूरी देवी खफा थी। इसी के चलते कस्तूरी ने प्रवीण की हत्या की है। मामले में पुलिस ने मृतक की बुआ की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल कर कस्तूरी देवी द्वारा दर्ज कराए गए मामले को उसके खिलाफ हत्या के मामले में तरमीम कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
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