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जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष को नोटिस, हटाने के आदेश
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जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष को नोटिस, हटाने के आदेश
बुलंदशहर। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष को संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता मेरठ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुसंगत नियमों का उल्लंघन करने और अन्य कई मामलों में उनसे जवाब तलब किया गया है। नोटिस में ही अध्यक्ष को हटाने के भी आदेश दिए गए हैं।
नगर के मोती बाग स्थित जिला सहकारी बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप पूर्व में लग चुके हैं। शासन में भी इसकी काफी शिकायतें हुईं थीं और जांच के दौरान ही कई कई एआर कोऑपरेटिव का जिले से तबादला हो गया था। अब फिर से कार्यवाहक अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 36ए के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक मेरठ द्वारा नोटिस भेजा गया है।
छह आरोपों पर मांगा जवाब
नोटिस में कार्यवाहक अध्यक्ष से छह आरोपों पर जवाब मांगा गया है। अध्यक्ष पर जो आरोप हैं वह सभी भ्रष्टाचार और सहकारिता के नियमों का उल्लंघन करने के हैं। नोटिस में सहायक आयुक्त एवं निबंधक मेरठ ने कहा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें 15 दिन में हटाकर मेरठ अवगत कराया जाए।
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आदेश की अवहेलना करने पर कमेटी पर होगी कार्रवाई
नोटिस में प्रबंधन कमेटी को भी चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि आदेशों की अवहेलना होने पर कमेटी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मामले में एआर कोऑपरेटिव आलोक कुमार ने बताया कि मेरठ स्तर से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले के बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रकरण का पता कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरोप निराधार, पेश करूंगा सुबूत
जिला सहकारी बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। 15 दिनों के अंदर प्रबंध कमेटी की बैठक की जानी है। उसमें सभी आरोपों का जवाब मय सुबूत दाखिल करूंगा।
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बुलंदशहर। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष को संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता मेरठ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुसंगत नियमों का उल्लंघन करने और अन्य कई मामलों में उनसे जवाब तलब किया गया है। नोटिस में ही अध्यक्ष को हटाने के भी आदेश दिए गए हैं।
नगर के मोती बाग स्थित जिला सहकारी बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप पूर्व में लग चुके हैं। शासन में भी इसकी काफी शिकायतें हुईं थीं और जांच के दौरान ही कई कई एआर कोऑपरेटिव का जिले से तबादला हो गया था। अब फिर से कार्यवाहक अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम की धारा 36ए के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक मेरठ द्वारा नोटिस भेजा गया है।
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छह आरोपों पर मांगा जवाब
नोटिस में कार्यवाहक अध्यक्ष से छह आरोपों पर जवाब मांगा गया है। अध्यक्ष पर जो आरोप हैं वह सभी भ्रष्टाचार और सहकारिता के नियमों का उल्लंघन करने के हैं। नोटिस में सहायक आयुक्त एवं निबंधक मेरठ ने कहा है कि कार्यवाहक अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही कर उन्हें 15 दिन में हटाकर मेरठ अवगत कराया जाए।
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आदेश की अवहेलना करने पर कमेटी पर होगी कार्रवाई
नोटिस में प्रबंधन कमेटी को भी चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि आदेशों की अवहेलना होने पर कमेटी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मामले में एआर कोऑपरेटिव आलोक कुमार ने बताया कि मेरठ स्तर से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले के बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। प्रकरण का पता कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरोप निराधार, पेश करूंगा सुबूत
जिला सहकारी बैंक के कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल शर्मा ने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। 15 दिनों के अंदर प्रबंध कमेटी की बैठक की जानी है। उसमें सभी आरोपों का जवाब मय सुबूत दाखिल करूंगा।