बिना मास्क पहने घर से निकलने पर होगी कार्रवाई
बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण का असर बढ़ने पर जनपद में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क या चेहरा ढके घर से बाहर निकलने पर एपिडेमिक एक्ट 1887 एवं उप्र एपिडेमिक डिजीज कोविड-19 के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में पूर्व में पुलिस विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, निकाय कर्मी भी अब बिना मास्क घूमने वालों का चालान काटने के साथ जुर्माना वसूलेंगे।
विगत वर्ष कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर चिकित्सा अनुभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा संक्रमण से रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फेसकवर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था, जिसके बाद काफी संख्या में आदेश का उल्लंघन करने वालों का चालान काटने के साथ जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई। वहीं, अप्रैल माह से संक्रमण की रफ्तार फिर से बढ़ने पर जनपद में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। स्वास्थ्य अफसरों के अनुसार, लोग बाजार में मिलने वाले ट्रिपर लेयर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा किसी साफ कपडे़ से तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। एसीएमओ डॉ. रोहताश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई मास्क पहने बिना घर से बाहर निकलेगा तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। फेसकवर नहीं होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बताया कि कभी भी उपयोग में लाए हुए फेस कवर, मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुन: प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए न करें।
एडीएम प्रशासन/ प्रभारी अधिकारी रवींद्र कुमार ने कहा कि कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। घर से बाहर निकलते समय मास्क का जरूर प्रयोग करें। पुलिस विभाग के साथ निकाय कर्मी भी प्रतिदिन मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई करने के साथ जुर्माना वसूल रहे हैं।