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अवैध खनन पर शासन का चला चाबुक, जारी किया ट्रांजिट पास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2020 11:18 PM IST
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अवैध खनन पर शासन का चला चाबुक, जारी किया ट्रांजिट पास
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बुलंदशहर। अवैध खनन पर शासन ने पूरे प्रदेश में शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अब इंटरस्टेट ट्रांजिट पास रखना अनिवार्य कर दिया है। बगैर ट्रांजिट पास के अब प्रदेश में बाहर से आने वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। इससे खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने में सरकार को काफी राहत मिलेगी।
हमेशा से जनपद से अवैध खनन करने वालो का ताल्लुक अन्य प्रदेश से रहा है। आए दिन समीपवर्ती प्रदेशों में खनन माफिया सक्रिय बने रहते है। उनका एक ही मकसद होता है कि जनपद में एंट्री कर रेत बालू आदि का अवैध खनन कर चुपचाप निकल जाए। अब प्रदेश सरकार ने इस पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए इंटरस्टेट ट्रांजिट पास जारी कर दिया है। इस पास के बिना कोई भी खनन से भरे वाहन या खाली वाहन न तो प्रदेश में एंट्री कर सकते है और न ही बाहर निकल सकते हैं। एडीएम न्यायिक उमेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि हमने सभी ट्रक, डंपर स्वामी को सूचित कर दिया है। वह अन्य प्रदेश जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड आदि से रोड़ी, बजरी, गिट्टी, सैंड स्टोन, बालू, पत्थर, मौरम आदि को लेकर जनपद प्रवेश करने से पूर्व भूतत्व एवं खनिकर्म के विभागीय पोर्टल पर लॉगिन कर इंटरस्टेट ट्रांजिट पास वाहनों में रखना अनिवार्य होगा। अगर जांच में पास नहीं पाया गया तो लोड खनिज अवैध की श्रेणी में आएगा।
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प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार ट्रांजिट पास लागू कर दिया है। अब बिना पास के जनपद में प्रवेश करने पर वाहन में लोड खनिज को अवैध माना जाएगा। जिस पर सख्त कार्रवाई होगी। -डा. दीपक कुमार, खनन अधिकारी
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