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राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले खाते ही होंगे सुमंगला योजना में मान्य
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राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले खाते ही होंगे सुमंगला योजना में मान्य
बुलंदशहर। कन्या सुमंगला योजना का लाभ अब केवल राष्ट्रीयकृत बैंकोें में दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर पोर्टल से क्षेत्रीय बैंकों को हटा दिया गया है। क्षेत्रीय बैंकों के हटने पर अधिकारी आवेदन करने आने वाले लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाने की बात कह रहे हैं।
बता दें कि शासन द्वारा गत माह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना में बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक छह चरणों में 15 हजार रुपये की धनराशि से लाभांवित किया जाना है। वहीं, आवेदन करने के बाद योजना की धनराशि लाभार्थी या उसके परिजनों के खाते में भेजा जाएगा। वहीं, अभी तक योजना का लाभ लेने के लिए परिजनों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत क्षेत्रीय बैंकों में खुले खाते की डिटेल जमा की जा रही थी। लेकिन क्षेत्रीय बैंकों में पूर्ण डिटेल और ऑन लाइन रुपये ट्रांसफर होने की सुविधा न होने पर शासन द्वारा क्षेत्रीय बैंकों को पोर्टल से हटा दिया गया है। क्षेत्रीय बैंकों के पोर्टल पर न होने से अब परिजनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाना होगा। तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।
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इन बैंकों के खाते होंगे मान्य
सुमंगला योजना में अभी तक इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक शामिल हैं। इन बैंकों में खुले खाते ही योजना के लिए मान्य होंगे।
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क्षेत्रीय बैंकों में पर्याप्त जानकारी न होने पर शासन द्वारा सुमंगला योजना में केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले खातों के ही आवेदन अब लिए जा रहे हैं।
- नगेंद्र पाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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बुलंदशहर। कन्या सुमंगला योजना का लाभ अब केवल राष्ट्रीयकृत बैंकोें में दिया जाएगा। शासन के निर्देश पर पोर्टल से क्षेत्रीय बैंकों को हटा दिया गया है। क्षेत्रीय बैंकों के हटने पर अधिकारी आवेदन करने आने वाले लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाने की बात कह रहे हैं।
बता दें कि शासन द्वारा गत माह मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया था। योजना में बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक छह चरणों में 15 हजार रुपये की धनराशि से लाभांवित किया जाना है। वहीं, आवेदन करने के बाद योजना की धनराशि लाभार्थी या उसके परिजनों के खाते में भेजा जाएगा। वहीं, अभी तक योजना का लाभ लेने के लिए परिजनों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों समेत क्षेत्रीय बैंकों में खुले खाते की डिटेल जमा की जा रही थी। लेकिन क्षेत्रीय बैंकों में पूर्ण डिटेल और ऑन लाइन रुपये ट्रांसफर होने की सुविधा न होने पर शासन द्वारा क्षेत्रीय बैंकों को पोर्टल से हटा दिया गया है। क्षेत्रीय बैंकों के पोर्टल पर न होने से अब परिजनों को राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खुलवाना होगा। तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।
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इन बैंकों के खाते होंगे मान्य
सुमंगला योजना में अभी तक इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडीकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक शामिल हैं। इन बैंकों में खुले खाते ही योजना के लिए मान्य होंगे।
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क्षेत्रीय बैंकों में पर्याप्त जानकारी न होने पर शासन द्वारा सुमंगला योजना में केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले खातों के ही आवेदन अब लिए जा रहे हैं।
- नगेंद्र पाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी