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Bulandshahar News: पांच साल पहले हत्या के मामले में भाई-बहन को आजीवन कारावास की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 29 May 2026 10:10 PM IST
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Brother and sister sentenced to life imprisonment for murder five years ago
खुर्जा। अपर सत्र न्यायालय में शुक्रवार को हत्या के मामले में दोषी भाई-बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने सजा के साथ 2.12 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसका 80 प्रतिशत मृतका की बेटी को देने के आदेश दिए हैं।
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खुर्जा देहात के बगराई गांव के पास 11 फरवरी को एक महिला का शव मिला था। उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पर भेजा और महिला की शिनाख्त शुरू कर दी। इसमें महिला की शिनाख्त अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के अकरावास कनैनी गांव निवासी यशोदा (40) के रूप में हुईथी। इसमें यशोदा के भाई हरदयाल सिंह ने खुर्जा देहात थाने में तहरीर दी थी।
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भाई ने आरोपी लगाया था कि उनकी बहन यशोदा की राजकुमारी उर्फ नेहनी गांव भैंसरोली थाना सलेमपुर से दोस्ती थी। सहेली राजकुमारी ने यशोदा की मुलाकात अपने भाई अनिल निवासी कनैनी थाना अहमदगढ़ से कराई थी। प्लॉट बेचने को लेकर यशोदा के अनिल पर रुपये बकाया था। जिसके चलते दस फरवरी को यशोदा रुपये लेने के लिए सहेली राजकुमारी के पास गई थी। जहां पर राजकुमारी का भाई अनिल भी आ गया था।
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यहां पर दोनों के बीच विवाद हुआ तो आरोपियों ने यशोदा की गला रेत कर हत्या कर दी और किसी को कोई शक न हो इसलिए रात में शव बगराई गांव के बाहर फेंक दिया था। इस मामले में 11 फरवरी को पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। 18 फरवरी को को खुर्जा देहात थाना पुलिस ने सैंडा फरीदपुर गांव के पास से आरोपी अनिल को गिरफ्तार किया और आरोपी की निशानदेही से बगराई से हत्या में प्रयुक्त छूरी बरामद की।

इसके बाद आरोपी से पूछताछ की गई। जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया और बहन राजकुमारी की संलिप्तता बताई। पुलिस ने आरोपी राजकुमारी को गिरफ्तार कर अप्रैल 2021 में न्यायालय में आरोपी पत्र दाखिल किया। दिसंबर 2021 में मामले में सुनवाई शुरू हुई और 13 मई 2026 को मामले में अंतिम सुनवाई हुई। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दिलीप कुमार सचान ने आरोप तय किया और दंड के आधार पर निर्णय दिया।


शुक्रवार को मामले में सजा सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने दिलीप कुमार सचान ने अभियुक्त अनिल और राजकुमारी को हत्या और षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही विभिन्न धारा के तहत दोनों अभियुक्तों पर 2.12 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जिसका 80 प्रतिशत मृतका यशोदा की बेटी शिवानी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा।
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