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Bulandshahar News: जानलेवा हमले के आरोपी दोषी करार, चार - चार वर्ष कारावास
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बुलंदशहर। अगौता थाना क्षेत्र में करीब सात वर्ष पूर्व रात के समय रंजिशन घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपियों को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने दोषी करार दिया है। तीन भाइयों और उनके भतीजे सहित चार दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। क्राॅस केस होने के चलते दूसरे पक्ष के दो भाइयों सहित चार दोषियों को भी चार-चार वर्ष का कारावास और प्रत्येक दोषी पर 3800-3800 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा ने बताया कि वादी पिंटू निवासी मानपुर ने अगौता थाना में 02 जुलाई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि रात करीब साढ़े नौ बजे उसका भाई मुकेश व सुंदर और उनकी मां सिंगाड़ी के साथ घर में मौजूद थे। इसी दौरान मोहल्ले के ओंकार सिंह व लाला उर्फ हर प्रसाद व उपेंद्र और धर्मेद्र घर में घुस आए और एक राय होकर लाठी-डंडों और बलकटी से हमला बोल दिया। इससे मुकेश व सुंदर और उनकी मां को गंभीर चोट आई। सात लोगों की गवाही होने और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने ओंकार सिंह, लाला उर्फ हर प्रसाद, उपेंद्र एवं धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष का कारावास और 3800-3800 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि क्रॉस केस के चलते दूसरे पक्ष के सुंदर, पिंटू और मुकेश, गौरव निवासी मानपुर अगौता के खिलाफ भी फैसला सुनाया गया। मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने सुंदर, पिंटू और मुकेश और गौरव को चार-चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3800-3800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा ने बताया कि वादी पिंटू निवासी मानपुर ने अगौता थाना में 02 जुलाई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि रात करीब साढ़े नौ बजे उसका भाई मुकेश व सुंदर और उनकी मां सिंगाड़ी के साथ घर में मौजूद थे। इसी दौरान मोहल्ले के ओंकार सिंह व लाला उर्फ हर प्रसाद व उपेंद्र और धर्मेद्र घर में घुस आए और एक राय होकर लाठी-डंडों और बलकटी से हमला बोल दिया। इससे मुकेश व सुंदर और उनकी मां को गंभीर चोट आई। सात लोगों की गवाही होने और साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने ओंकार सिंह, लाला उर्फ हर प्रसाद, उपेंद्र एवं धर्मेंद्र को दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष का कारावास और 3800-3800 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि क्रॉस केस के चलते दूसरे पक्ष के सुंदर, पिंटू और मुकेश, गौरव निवासी मानपुर अगौता के खिलाफ भी फैसला सुनाया गया। मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने सुंदर, पिंटू और मुकेश और गौरव को चार-चार वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3800-3800 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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