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Bulandshahar News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 20 वर्ष का कारावास
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बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी कक्षा 11वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष का कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
वादी मुकदमा ने नौ जनवरी 2023 को डिबाई कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बहन एक स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है। नौ जनवरी को वह घर से बाजार गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी बहन को प्रदीप नाम का युवक अपहरण कर ले गया है। इसमें उसका साथ एक किशोरी ने भी दिया है।
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और बाद में किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी के बयानों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा तरमीम की गई। साथ ही पुलिस ने नामजद आरोपी प्रदीप के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी।
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जिस पर अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी प्रदीप को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 20 वर्ष का कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्स्थापना की पूर्ति व चिकित्सीय व्ययों के लिए दी जाएगी। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वादी मुकदमा ने नौ जनवरी 2023 को डिबाई कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग बहन एक स्कूल में कक्षा 11वीं की छात्रा है। नौ जनवरी को वह घर से बाजार गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी बहन को प्रदीप नाम का युवक अपहरण कर ले गया है। इसमें उसका साथ एक किशोरी ने भी दिया है।
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मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल के बाद नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और बाद में किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी के बयानों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा तरमीम की गई। साथ ही पुलिस ने नामजद आरोपी प्रदीप के खिलाफ जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी।
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जिस पर अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी प्रदीप को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे 20 वर्ष का कारावास व 45 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि जुर्माने की राशि पीड़िता के पुनर्स्थापना की पूर्ति व चिकित्सीय व्ययों के लिए दी जाएगी। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।