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सीसीएस यूनिवर्सिटी के कुलसचिव पर 25000 का जुर्माना
Updated Mon, 10 Jul 2017 11:27 PM IST
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सीसीएसयू के कुल सचिव पर 25000 का जुर्माना
चौ. चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पर उ.प्र. राज्य सूचना आयुक्त ने एक जन सूचना का जवाब नहीं देने पर 25000 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए डीएम को वेतन से कटौती करने के आदेश दिए है।
मामले में एक अधिवक्ता ने उ.प्र. सूचना आयोग से शिकायत की थी। अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि चौ. चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तैनात कुल सचिव पर एक सूचना का जवाब नहीं दिए जाने के बाबत उ.प्र. सूचना आयोग द्वारा 25000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सूचना आयोग ने डीएम को तीन माह के भीतर आख्या कर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए है। आदेश में सूचना आयोग ने पूछा है कि वादी को सूचना क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। सूचना आयोग के आदेश से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है।
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चौ. चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुल सचिव पर उ.प्र. राज्य सूचना आयुक्त ने एक जन सूचना का जवाब नहीं देने पर 25000 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए डीएम को वेतन से कटौती करने के आदेश दिए है।
मामले में एक अधिवक्ता ने उ.प्र. सूचना आयोग से शिकायत की थी। अधिवक्ता गौरव शर्मा ने बताया कि चौ. चरण सिंह यूनिवर्सिटी में तैनात कुल सचिव पर एक सूचना का जवाब नहीं दिए जाने के बाबत उ.प्र. सूचना आयोग द्वारा 25000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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सूचना आयोग ने डीएम को तीन माह के भीतर आख्या कर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए है। आदेश में सूचना आयोग ने पूछा है कि वादी को सूचना क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। सूचना आयोग के आदेश से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है।
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