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जननी सुरक्षा एवं मातृत्व योजना के लिए आधार जरुरी

Tue, 23 Jan 2018 10:37 PM IST
Updated Tue, 23 Jan 2018 10:37 PM IST
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जननी सुरक्षा एवं मातृत्व योजना के लिए आधार जरुरी
जननी सुरक्षा एवं मातृत्व योजना के लिए आधार जरूरी
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- शासन ने किया आदेश जारी, आशाओं को मिलेगी जिम्मेदारी
- बैंक खाता आधार से हुआ लिंक तो जल्द मिलेगी योजना की धनराशि
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
जननी सुरक्षा योजना एवं मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होगा। इसके लिए आशाओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

जननी सुरक्षा योजना में शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सरकार 1400 रुपये की आर्थिक मदद देती है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में लाभार्थी महिला को तीन किस्तों में पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक में खाता होना जरूरी है। लाभार्थी के बैंक खाते में यह धनराशि भेजी जाती है। अब सरकार ने गर्भवती महिलाओं का जननी सुरक्षा योजना में पंजीकरण करवाने के लिए आधार की अनिवार्यता रखी है। इसी के साथ लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक कराने के निर्देश दिए हैं। जननी सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में अब लाभार्थियों के खाते में आर्थिक मदद की धनराशि तभी पहुंचेगी, जब लाभार्थी का खाता आधार कार्ड से लिंक होगा। लाभार्थियों का खाता आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आशाओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केएन तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देश मिले हैं। इसके लिए आशाओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वह पंजीकरण के साथ ही यह भी चेक करेंगी कि लाभार्थी का खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, अगर नहीं तो लाभार्थी का आधार कार्ड लेकर बैंक से खाता लिंक करवाएंगी।
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