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राशन वितरण कराने नहीं पहुंचे पर्यवेक्षक तो होगी कार्रवाई
Updated Wed, 03 Jan 2018 10:17 PM IST
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राशन वितरण कराने नहीं पहुंचे पर्यवेक्षक तो कार्रवाई तय
- राशन वितरण में हीलाहवाली की शिकायत पर डीएम हुईं सख्त
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
इस बार यदि पर्यवेक्षक राशन वितरण कराने नहीं पहुंचे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने राशन वितरण न होने की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर यह कड़ा निर्णय लिया है। डीएम के आदेश पर डीएसओ ने सभी पर्यवेक्षकों को दुकान पर पहुंचकर राशन वितरण कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 6.50 लाख पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रत्येक माह दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल का वितरण किया जाता है। राशन का वितरण हर माह की प्रत्येक पांच से लेकर 12 तारीख तक होता है। नियम है कि राशन का वितरण नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हो, लेकिन अधिकतर पर्यवेक्षक दुकान पर नहीं पहुंचते और उनकी गैर मौजूदगी में ही राशन का वितरण हो जाता है। जनवरी 2016 से शुरू हुई इस योजना के बाद अब तक लगातार राशन न बांटने की शिकायत मिलने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही राशन की कालाबाजारी भी कई बार उजागर हो चुकी है। डीएम डॉ. रोशन जैकब ने शिकायतों के मद्देनजर जिला पूर्ति अधिकारी को आदेश जारी किए हैं कि इस बार जनवरी माह में बिना पर्यवेक्षक के राशन का वितरण न हो। जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि उन्होंने डीएम के आदेश पर सभी पर्यवेक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं कि वह दुकान पर पहुंचकर राशन का वितरण अपनी मौजूदगी में करवाएं। यदि कोई पर्यवेक्षक दुकान पर नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों को भी राशन का सही तरीके से वितरण करने के आदेश दिए हैं।
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- राशन वितरण में हीलाहवाली की शिकायत पर डीएम हुईं सख्त
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
इस बार यदि पर्यवेक्षक राशन वितरण कराने नहीं पहुंचे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने राशन वितरण न होने की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर यह कड़ा निर्णय लिया है। डीएम के आदेश पर डीएसओ ने सभी पर्यवेक्षकों को दुकान पर पहुंचकर राशन वितरण कराने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले के 6.50 लाख पात्र राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रत्येक माह दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चावल का वितरण किया जाता है। राशन का वितरण हर माह की प्रत्येक पांच से लेकर 12 तारीख तक होता है। नियम है कि राशन का वितरण नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक की मौजूदगी में हो, लेकिन अधिकतर पर्यवेक्षक दुकान पर नहीं पहुंचते और उनकी गैर मौजूदगी में ही राशन का वितरण हो जाता है। जनवरी 2016 से शुरू हुई इस योजना के बाद अब तक लगातार राशन न बांटने की शिकायत मिलने का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही राशन की कालाबाजारी भी कई बार उजागर हो चुकी है। डीएम डॉ. रोशन जैकब ने शिकायतों के मद्देनजर जिला पूर्ति अधिकारी को आदेश जारी किए हैं कि इस बार जनवरी माह में बिना पर्यवेक्षक के राशन का वितरण न हो। जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि उन्होंने डीएम के आदेश पर सभी पर्यवेक्षकों को आदेश जारी कर दिए हैं कि वह दुकान पर पहुंचकर राशन का वितरण अपनी मौजूदगी में करवाएं। यदि कोई पर्यवेक्षक दुकान पर नहीं पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दुकानदारों को भी राशन का सही तरीके से वितरण करने के आदेश दिए हैं।
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