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ठेकेदार ने किया अवैध खनन, 15 लाख जुर्माना
Updated Wed, 20 Dec 2017 11:21 PM IST
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ठेकेदार ने किया अवैध खनन, 15 लाख जुर्माना
नौजलपुर खादर में सीमा से 2500 घनमीटर अधिक किया गया खनन
अमर उजाला ब्यूरो।
बुलंदशहर/नरौरा।
नरौरा के नौजलपुर खादर व ऊंचागांव खादर में खनन पट्टा आवंटन के बाद भी ठेकेदार ने सीमा से अधिक खनन कर दिया। अब डीएम ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव नौजलपुर खादर व ऊंचागांव खादर में खनन के लिए पट्टा आवंटित किया गया था। नोशे अली नामक ठेकेदार को पट्टा दिया गया था। डीएम ने मंगलवार को मौके का निरीक्षण करते हुए पैमाईश कराई, तो पता चला कि ठेकेदार ने सीमा से 2500 घनमीटर अधिक खनन कर लिया। अवैध खनन का विरोध करने पर ठेकेदार ने ग्रामीणों के खिलाफ गलत तरीके से रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। डीएम ने एसडीएम डिबाई को मुकदमे को तत्काल खत्म कराने के आदेश दिए। इसके अलावा जमीन पर पट्टा आवंटन के लिए अफसरों को निर्देशित करते हुए स्थानीय लोगों को वरीयता देने के निर्देश दिए। डीएम ने भंडारण का निरीक्षण करते हुए पाया कि ठेकेदार ने 22 हजार घनमीटर बालू का भंडारण किया हुआ है। अफसरों को आदेश दिए कि ठेकेदार से 15 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाए, अन्यथा भंडारण में से बालू नहीं उठने दी जाए।
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नौजलपुर खादर में सीमा से 2500 घनमीटर अधिक किया गया खनन
अमर उजाला ब्यूरो।
बुलंदशहर/नरौरा।
नरौरा के नौजलपुर खादर व ऊंचागांव खादर में खनन पट्टा आवंटन के बाद भी ठेकेदार ने सीमा से अधिक खनन कर दिया। अब डीएम ने 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
डिबाई तहसील क्षेत्र के गांव नौजलपुर खादर व ऊंचागांव खादर में खनन के लिए पट्टा आवंटित किया गया था। नोशे अली नामक ठेकेदार को पट्टा दिया गया था। डीएम ने मंगलवार को मौके का निरीक्षण करते हुए पैमाईश कराई, तो पता चला कि ठेकेदार ने सीमा से 2500 घनमीटर अधिक खनन कर लिया। अवैध खनन का विरोध करने पर ठेकेदार ने ग्रामीणों के खिलाफ गलत तरीके से रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। डीएम ने एसडीएम डिबाई को मुकदमे को तत्काल खत्म कराने के आदेश दिए। इसके अलावा जमीन पर पट्टा आवंटन के लिए अफसरों को निर्देशित करते हुए स्थानीय लोगों को वरीयता देने के निर्देश दिए। डीएम ने भंडारण का निरीक्षण करते हुए पाया कि ठेकेदार ने 22 हजार घनमीटर बालू का भंडारण किया हुआ है। अफसरों को आदेश दिए कि ठेकेदार से 15 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाए, अन्यथा भंडारण में से बालू नहीं उठने दी जाए।
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