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Bulandshahar News: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
बुलंदशहर। रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो) तरुण कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को 10 साल कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और महेश सिंह राघव ने बताया कि 2013 में रामघाट थाना पर क्षेत्र के ही एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के माध्यम से व्यक्ति ने बताया था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी 18 सितंबर 2013 को अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए जंगल गई थी। जंगल में गांव के ही एक युवक ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की और अगले ही दिन किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़िता ने गांव निवासी आरोपी युवक पर अगवा कर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने बाद में दुष्कर्म में मुकदमा तरमीम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो) तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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बुलंदशहर। रामघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो) तरुण कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को 10 साल कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा और महेश सिंह राघव ने बताया कि 2013 में रामघाट थाना पर क्षेत्र के ही एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर के माध्यम से व्यक्ति ने बताया था कि उनकी 13 वर्षीय बेटी 18 सितंबर 2013 को अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए जंगल गई थी। जंगल में गांव के ही एक युवक ने उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की और अगले ही दिन किशोरी को बरामद कर लिया। पीड़िता ने गांव निवासी आरोपी युवक पर अगवा कर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने बाद में दुष्कर्म में मुकदमा तरमीम कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो) तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई।
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