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Budaun News: किशोरी को गलत तरीके से रोकने व पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन वर्ष की कैद
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बदायूं। कोर्ट ने 13 साल की किशोरी को गलत तरीके से जबरन रोकने व पॉक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त अमन निवासी थाना सिविल लाइंस को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी की कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
पीड़िता के पिता ने सिविल लाइंस थाने में 19 सितंबर 2024 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 13 साल की पुत्री के साथ आरोपी कई बार अश्लील हरकतें कर चुका था। 29 अगस्त 2024 की सुबह उसकी पुत्री पड़ोस में बने मकान के शौचालय में कई थी। उसका मुख्य गेट टूटा हुआ था। उसी समय अभियुक्त अमन जबरदस्ती मकान में घुस गया और उसकी बेटी को पकड़कर जबरदस्ती बुरा काम करने की कोशिश की।
बेटी के चीखने पर उसके बहनोई का बेटा व छोटी बेटी सहित अन्य लोग आए, जिससे अमन मौके से निकला। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म की कोशिश सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। इसके बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने तीन धाराओं में अभियुक्त को अलग-अलग सजा सुनाई। कोर्ट ने 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड की पूर्ण धनराशि पीड़िता का बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। संवाद
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पीड़िता के पिता ने सिविल लाइंस थाने में 19 सितंबर 2024 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 13 साल की पुत्री के साथ आरोपी कई बार अश्लील हरकतें कर चुका था। 29 अगस्त 2024 की सुबह उसकी पुत्री पड़ोस में बने मकान के शौचालय में कई थी। उसका मुख्य गेट टूटा हुआ था। उसी समय अभियुक्त अमन जबरदस्ती मकान में घुस गया और उसकी बेटी को पकड़कर जबरदस्ती बुरा काम करने की कोशिश की।
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बेटी के चीखने पर उसके बहनोई का बेटा व छोटी बेटी सहित अन्य लोग आए, जिससे अमन मौके से निकला। पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म की कोशिश सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेजा। इसके बाद पुलिस ने विवेचना कर आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई। कोर्ट ने तीन धाराओं में अभियुक्त को अलग-अलग सजा सुनाई। कोर्ट ने 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड की पूर्ण धनराशि पीड़िता का बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। संवाद
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