फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   The corporation was fined ten thousand rupees after cancelling an electricity bill of 50 thousand rupees.

Budaun News: 50 हजार का बिजली बिल निरस्त कर निगम पर लगाया दस हजार जुर्माना

Fri, 14 Nov 2025 01:08 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 14 Nov 2025 01:08 AM IST
विज्ञापन
The corporation was fined ten thousand rupees after cancelling an electricity bill of 50 thousand rupees.
बदायूं। उझानी कस्बे के मोहल्ला नारायणगंज निवासी मीना देवी ने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया था।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को न्यायालय स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्त्याक अली ने सदस्य राकेश रस्तोगी व स्वदेश कुमारी ने वाद को स्वीकार करते हुए विद्युत निगम ने फर्जी तरीके से दिए गए 50 हजार रुपये के बिल को निरस्त करते हुए निगम को दस हजार रुपये जुर्माने के रूप में वादिनी को देने का आदेश दिया है। निगम को 30 दिनों में यह रुपये देने होंगे।

परिवादिनी ने बताया कि उसके घर पर एक किलोवॉट का विद्युत कनेक्शन है। निगम ने फर्जी तरीके से उसको 50 हजार रुपये का बिल दे दिया, जबकि वह हर माह अपना बिल जमा करती आ रही थी। वर्ष 2018 से विभाग लगातार अधिक बिल भेज रहा है। कई बार शिकायत की, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। बाद में उसका कनेक्शन भी काट दिया गया।
विज्ञापन

परेशान होकर उसने न्यायालय लोक अदालत में वाद दायर किया। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निगम का 50 हजार रुपये का फर्जी बिजली बिल निरस्त कर दिया। साथ ही वाद दायर करने वाली महिला को 30 दिनों में दस हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed