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कार्य में लापरवाही बरतने  पर सुपरवाइजर निलंबित

Sat, 22 Oct 2016 11:58 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Sat, 22 Oct 2016 11:58 PM IST
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डीएम ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया
 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में लापरवाही बरतने वाले लेखपाल/सुपरवाइजर रिजवान अली को जिलाधिकारी पवन कुमार ने निलंबित कर दिया। उन्होंने समस्त एसडीएम, तहसीलदारों, बीएलओ तथा सुपरवाइजरों को चेतावनी दी है कि पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। 
शनिवार को जिलाधिकारी ने नगर मजिस्ट्रेट श्रीराम यादव के साथ बदायूं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली। आरिफपुर नवादा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए केंद्र में मतदेय स्थल संख्या 98 से 101 तक कुल 04 बूथ हैं। चारों बूथों के बीएलओ मोहित, दाताराम, मधु, पूर्णिमा तथा सुपरवाइजर द्वारा प्राप्त विभिन्न फार्मों को ऑनलाइन फीडिंग को जमा न करने तथा बीएलओ रजिस्टर न भरने की जानकारी मिलने पर डीएम नाराज हुए। उन्होंने जब इसका कारण पूछा, तो चारों लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। डीएम ने पर्यवेक्षक की लापरवाही मानते हुए निलंबित करने के आदेश दिए। कहा कि मृृतक मतदाताओं तथा अन्य मतदाताओं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, नोटिस भेजकर परिवारीजनों को अवगत कराया जाए। 
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डीएम ने सदर विजधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ)/नगर मजिस्ट्रेट की जवाबदेही तय करते हुए मतदान केंद्र के सुपरवाइजर को अपने समक्ष तलब कर लापरवाही बरतने के कारण फटकार लगाई। 
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इससे पूर्व डीएम श्रीकृृष्ण इंटर कॉलेज में बनाए गए केंद्र पर पहुंचे। यहां मतदेय स्थल संख्या 174 से 187 तक कुल 14 बूथ बनाए गए हैं। बूथ संख्या 179 की बीएलओ सुमन का कार्य संतोषजनक पाए जाने पर डीएम ने प्रसन्नता व्यक्त जाहिर की। 

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काटे गए नामों की सूचना परिवारीजनों को दें
बदायूं। जिलाधिकारी पवन कुमार ने निरीक्षण के दौरान पाया कि एक-दो बीएलओ के अलावा किसी भी बीएलओ द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों से फार्म-7 के आधार पर जिन मृतक मतदाताओं तथा डबल नामों को काटा गया है, उनके परिवारीजनों को नोटिस अथवा  एसएमएस के माध्यम से अब तक सूचना नहीं भेजी है। डीएम ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों(ईआरओ), तहसीलदारों, सुपरवाइजरों एवं बीएलओ को हिदायत दी है कि प्राप्त फार्म-7 के आधार पर नाम काटने के पश्चात परिवारीजनों को तत्काल सूचना भिजवाई जाए। उन्होंने बताया 31 अक्तूबर तक ही दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि है।
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