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‘कोटेदार ने सामान न बांटा तो जाएगा जेल’

Thu, 17 Mar 2016 09:00 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Thu, 17 Mar 2016 09:00 PM IST
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 " Kotedar divided the goods will not jail '
विधायक
उप्र वक्फ विकास निगम के चेयरमैन व शहर विधायक आबिद रजा ने क्षेत्र के कोटेदारों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने गरीब जनता को उपलब्ध होने वाले गल्ला, केरोसिन को नहीं बांटा तो उसे संबंधित धाराओं में जेल जाना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी कोटेदार किसी को भी रिश्वत न दे। यदि कोई मांगता है, तो उन्हें सीधे बताए। संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी।
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रजा ने एसडीएम सदर प्रदीप यादव, सप्लाई इंस्पेक्टर तरमीम के साथ सदर विधानसभा क्षेत्र के सभी कोटेदारों एवं प्रधानों संग बैठक की। उन्होंने कहा कि कोटेदार जनता को मिलने वाली खाद्य वस्तुओं में गड़बड़ी न करें। उन्हें जनता से कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। राज्यमंत्री ने एसडीएम से कहा कि यदि कहीं भी कोटेदार की शिकायत मिले, तो उस पर संबंधित धाराओं में मुकदमा लिखाकर जेल भिजवाएं।
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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मंशा के अनुरूप सुविधा गरीब जनता तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। एसडीएम यादव ने कहा कि शासन से प्रति यूनिट साढ़े तीन किलो गेहूं और डेढ़ किलो चावल निर्धारित है। गेहूं दो रुपये और चावल तीन रुपये किलो के दाम देने हैं। यदि किसी भी कार्डधारक को इससे कम दिया अथवा अधिक मूल्य वसूला तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रधान एवं कोटेदार मौजूद रहे।
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