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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Fine of 8,000 imposed on the accused after he admitted to the crime of electricity theft.

Budaun News: विद्युत चोरी का जुर्म स्वीकारने पर दोषी पर आठ हजार का जुर्माना

Sat, 05 Sep 2026 12:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:43 AM IST
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Fine of 8,000 imposed on the accused after he admitted to the crime of electricity theft.
बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नुपूर की कोर्ट ने विद्युत चोरी के मामले में स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने पर दोषी कर्रुपाल उर्फ शिवशंकर पुत्र बिहारी लाल को आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने आदेश में कहा है कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 20 दिन का साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार, विद्युत निगम की टीम ने 2019 में चेकिंग के दौरान निजी नलकूप से जा रही एलटी लाइन से सीधे केबिल डालकर विद्युत चोरी करते हुए कर्रुपाल उर्फ शिवशंकर को पकड़ा था। दोषी के विरुद्ध बिसौली थाने में विद्युत अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। संवाद
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