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गंभीर चोट पहुंचाने पर तीन भाइयों समेत चार को कैद
बदायूं, ब्यूरो
Updated Mon, 05 Dec 2016 11:18 PM IST
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कोर्ट ने प्रत्येक पर पांच-पांच हजार जुर्माना भी ठोंका
न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने हमलाकर गंभीर रूप से घायल करने के नामजद तीन सगे भाई समेत चार को दोषी पाकर चार-चार साल की कड़ी कैद समेत प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना थाना कादरचौक के गांव रेवा में नौ अप्रैल 2010 को हुई थी। गांव कके पप्पू अंसारी पुत्र तारुद्दीन अंसारी ने नौ अप्रैल को थाने पर सूचना दी थी कि उसके ऊपर गांव के नसीर, मुशीर, बाबू हसन पुत्रगण सुलेमान अंसारी के उधारे के पैसे आ रहे थे। इन लोगों ने सुबह-सुबह उससे पैसों का तकादा किया। इस पर उसने कहा कि वह दोपहर बाद पैसे दे देगा। इसी बात पर नसीर, मुशीर, बाबू हसन और चुन्ना उसको गाली देने लगे। जब उसने गाली देने को मना किया तो सभी उसे और उसके भाई पातानी को लाठी-डंडो से मारापीटा। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसका भाई भी घायल हो गया। शोर पर चारों भाग गए। विद्वान न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रामेश्वरी और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों को चार-चार साल की कड़ी कैद समेत प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने हमलाकर गंभीर रूप से घायल करने के नामजद तीन सगे भाई समेत चार को दोषी पाकर चार-चार साल की कड़ी कैद समेत प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घटना थाना कादरचौक के गांव रेवा में नौ अप्रैल 2010 को हुई थी। गांव कके पप्पू अंसारी पुत्र तारुद्दीन अंसारी ने नौ अप्रैल को थाने पर सूचना दी थी कि उसके ऊपर गांव के नसीर, मुशीर, बाबू हसन पुत्रगण सुलेमान अंसारी के उधारे के पैसे आ रहे थे। इन लोगों ने सुबह-सुबह उससे पैसों का तकादा किया। इस पर उसने कहा कि वह दोपहर बाद पैसे दे देगा। इसी बात पर नसीर, मुशीर, बाबू हसन और चुन्ना उसको गाली देने लगे। जब उसने गाली देने को मना किया तो सभी उसे और उसके भाई पातानी को लाठी-डंडो से मारापीटा। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और उसका भाई भी घायल हो गया। शोर पर चारों भाग गए। विद्वान न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी रामेश्वरी और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद चारों आरोपियों को चार-चार साल की कड़ी कैद समेत प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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