फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   court

दातागंज इंस्पेक्टर के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश

Sat, 26 Mar 2022 01:27 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 26 Mar 2022 01:27 AM IST
विज्ञापन
court
बदायूं। इंस्पेक्टर दातागंज वीरपाल सिंह को अदालत का आदेश न मानना महंगा पड़ गया। कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय संगीता कुमारी ने प्रभारी निरीक्षक दातागंज के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर पत्रावली की सुनवाई 28 मार्च 2022 को करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

बरेली के भमोरा थाना के ग्राम लंगुरा निवासी जगन्नाथ पुत्र मंगली राम की बाइक थाना दातागंज की बराही चौकी पर पुलिस ने खड़ी कर ली थी। पीड़ित जगन्नाथ ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बाइक रिलीज करने के लिए आठ मार्च 2022 को प्रार्थना पत्र दिया था। कोर्ट ने थाना दातागंज पुलिस से बाइक सीज की आख्या 10 मार्च 2022 को तलब की थी। थाना पुलिस ने अदालत के आदेश को अनदेखा करते हुए रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित नहीं की। एसीजेएम द्वितीय संगीता कुमारी ने इंस्पेक्टर दातागंज को 24 मार्च 2022 को नोटिस जारी करते हुए कहा कि आपका कृत्य पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत विधिपूर्ण आदेश की जानबूझकर उपेक्षा के अंतर्गत आता है। नोटिस में यह भी कहा कि आप 25 मार्च 2022 को व्यक्तिगत उपस्थित होकर जवाब दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर तीन माह का वेतन रोककर या तीन माह का कठोर कारावास या दोनों से आपको दंडित किया जाए। इंस्पेक्टर दातागंज शुक्रवार को न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही समय मांगने की याचना की गई। कोर्ट ने इंस्पेक्टर दातागंज के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर 28 मार्च 2022 को सुनवाई करने का आदेश दिया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed