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पीओएस मशीन से ही खरीददारी करें किसान
Updated Mon, 22 Jan 2018 07:32 PM IST
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‘पीओएस मशीन से ही
खरीदारी करें किसान’
जिला कृषि अधिकारी ने कई निर्देश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। शासन के निर्देशानुसार खाद और बीज की बिक्री अब पीओएस मशीन से ही की जाएगी। सभी विक्रेता मशीन के माध्यम से उर्वरकों का वितरण करेंगे। इस कवायद के बहाने सरकार का उद्देश्य खाद, बीज की सब्सिडी किसानों के खाते में पहुंचाना है। अब तक नकद बिक्री की वजह से यह अनुदान किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि बीज तथा खाद पर मिलने वाला शत-प्रतिशत अनुदान लाभार्थियों को मिले, इसके लिए शासन ने यह निर्देश दिए हैं। इसके तहत पीओएस मशीन के माध्यम से ही रिटेलर किसानों को खाद, बीज देगा। खरीदारी के समय किसानों के पास आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी है। जिन किसानों के पास आधार कार्ड हो उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि पीओएस मशीन धारक उर्वरक विक्रेता स्टाक फीडिंग के लिए स्टाक रजिस्टर 24 जनवरी तक कार्यालय में पहुंचा दें। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया चेकिंग के दौरान कुुछ जगहों पर विक्रेताओं द्वारा स्टाक बोर्ड व कैश रसीद मानक के अनुसार नहीं मिला था। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई उर्वरक नियंत्रण आदेश/ बीज नियंत्रण आदेश की अवहेलना करता हुए पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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खरीदारी करें किसान’
जिला कृषि अधिकारी ने कई निर्देश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। शासन के निर्देशानुसार खाद और बीज की बिक्री अब पीओएस मशीन से ही की जाएगी। सभी विक्रेता मशीन के माध्यम से उर्वरकों का वितरण करेंगे। इस कवायद के बहाने सरकार का उद्देश्य खाद, बीज की सब्सिडी किसानों के खाते में पहुंचाना है। अब तक नकद बिक्री की वजह से यह अनुदान किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा था।
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि बीज तथा खाद पर मिलने वाला शत-प्रतिशत अनुदान लाभार्थियों को मिले, इसके लिए शासन ने यह निर्देश दिए हैं। इसके तहत पीओएस मशीन के माध्यम से ही रिटेलर किसानों को खाद, बीज देगा। खरीदारी के समय किसानों के पास आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र होना जरूरी है। जिन किसानों के पास आधार कार्ड हो उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि पीओएस मशीन धारक उर्वरक विक्रेता स्टाक फीडिंग के लिए स्टाक रजिस्टर 24 जनवरी तक कार्यालय में पहुंचा दें। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया चेकिंग के दौरान कुुछ जगहों पर विक्रेताओं द्वारा स्टाक बोर्ड व कैश रसीद मानक के अनुसार नहीं मिला था। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई उर्वरक नियंत्रण आदेश/ बीज नियंत्रण आदेश की अवहेलना करता हुए पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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