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प्रीति हत्याकांड में पति को दस वर्ष का कारावास

Thu, 08 Oct 2020 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2020 12:09 AM IST
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Ten years imprisonment for husband in Preeti murder case
प्रीति हत्याकांड में पति को दस वर्ष का कारावास
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नगीना चंद्रशेखर मिश्र ने प्रीति दहेज हत्याकांड में मृतका के पति पवन सैनी को दस वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि दोष सिद्ध न होने पर सास रामवती को बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार बिजनौर के मोहल्ला जाटान निवासी रोबिन सैनी ने थाना नगीना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन प्रीति की शादी गांव कालाखेड़ी निवासी पवन सैनी से हुई थी। 30/31 जून 2017 की रात प्रीति की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। प्रीति का पति उससे पांच लाख रुपये दहेज की मांग करता था। इस मामले में मृतका के पति पवन, सास रामवती सहित कई अन्य परिजनों के विरुद्घ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पति पवन सैनी व सास रामवती के विरुद्घ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी।
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