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Bijnor News: गैर इरादतन हत्या में सुरेश को तीन साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार निजेंद्र कुमार ने गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए मोहित पेट्रो केमिकल फैक्टरी के डीजीएम सुरेश पंवार को तीन वर्ष के के कारावास एवं 8500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गांव इस्माइलपुर बेग की माया देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति बाल गोविंद नगीना रोड पर स्थित मोहित पेट्रोल के केमिकल फैक्टरी में कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी सुबह नौ बजे शाम पांच बजे तक चलती थी। 12 सितंबर 2018 को सुबह छह बजे उसके पति बाल गोविंद को जबरन ड्यूटी पर बुलाया गया। गैस टैंक पर वेल्डिंग करने को कहा गया। यह टैंक पहले से ही तकनीक रूप से खराब था। इसकी शिकायत प्रबंधक, मालिकों से की जा चुकी थी। इसके बावजूद भी उसके पति को वेल्डिंग करने के लिए मजबूर किया गया। वह टैंक पर सात बजे जब वेल्डिंग के लिए चढ़ा तो टैंक फटने से उसके पति की मृत्यु हो गई। जबकि कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में डीजीएम सुरेश पंवार के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अदालत ने डीजीएम सुरेश पंवार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
विस्फोट में सात लोगों की हो गई थी मौत
बिजनौर मोहित पेट्रोकेमिकल्स में बायोगैस टैंक में वेल्डिंग के दौरान हुए विस्फोट में सात व्यक्तियों बाल गोविंद सिंह, लोकेंद्र, विक्रांत, चेतराम, रवि, कमल वीर, अभिराम की मौत हुई थी। कुछ लोग घायल हुए थे। इस मामले में मालिकों व प्रबंधकों का मृतकों के परिजनों समझौता हो गया था। मगर बाल गोविंद की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया। इस केस में 42 गवाह पेश हुए मृतकों परिजनों ने अपनी गवाही में यह कहा कि यह घटना मालिकों या प्रबंधन की लापरवाही से नहीं हुई, यह एक ईश्वर ईश्वरीय दुर्घटना थी। अदालत ने इसमें माया देवी के द्वारा दर्ज कराएगी रिपोर्ट पर फैक्टरी के डीजीएम सुरेश पवार वह दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार निजेंद्र कुमार ने गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए मोहित पेट्रो केमिकल फैक्टरी के डीजीएम सुरेश पंवार को तीन वर्ष के के कारावास एवं 8500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
गांव इस्माइलपुर बेग की माया देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति बाल गोविंद नगीना रोड पर स्थित मोहित पेट्रोल के केमिकल फैक्टरी में कार्यरत थे। उनकी ड्यूटी सुबह नौ बजे शाम पांच बजे तक चलती थी। 12 सितंबर 2018 को सुबह छह बजे उसके पति बाल गोविंद को जबरन ड्यूटी पर बुलाया गया। गैस टैंक पर वेल्डिंग करने को कहा गया। यह टैंक पहले से ही तकनीक रूप से खराब था। इसकी शिकायत प्रबंधक, मालिकों से की जा चुकी थी। इसके बावजूद भी उसके पति को वेल्डिंग करने के लिए मजबूर किया गया। वह टैंक पर सात बजे जब वेल्डिंग के लिए चढ़ा तो टैंक फटने से उसके पति की मृत्यु हो गई। जबकि कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में डीजीएम सुरेश पंवार के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अदालत ने डीजीएम सुरेश पंवार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
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विस्फोट में सात लोगों की हो गई थी मौत
बिजनौर मोहित पेट्रोकेमिकल्स में बायोगैस टैंक में वेल्डिंग के दौरान हुए विस्फोट में सात व्यक्तियों बाल गोविंद सिंह, लोकेंद्र, विक्रांत, चेतराम, रवि, कमल वीर, अभिराम की मौत हुई थी। कुछ लोग घायल हुए थे। इस मामले में मालिकों व प्रबंधकों का मृतकों के परिजनों समझौता हो गया था। मगर बाल गोविंद की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया। इस केस में 42 गवाह पेश हुए मृतकों परिजनों ने अपनी गवाही में यह कहा कि यह घटना मालिकों या प्रबंधन की लापरवाही से नहीं हुई, यह एक ईश्वर ईश्वरीय दुर्घटना थी। अदालत ने इसमें माया देवी के द्वारा दर्ज कराएगी रिपोर्ट पर फैक्टरी के डीजीएम सुरेश पवार वह दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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