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13 जुलाई को मुरादाबाद में आयोजित होगी पेंशन अदालत
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मुरादाबाद में 13 जुलाई को लगेगी पेंशन अदालत
बिजनौर। आयुक्त सभागार कक्ष मुरादाबाद में 13 जुलाई को सुबह साढ़े 11 बजे से 68वीं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान सेवानिवृत्त पर सरकारी सेवकों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान में हो रहे विलंब एवं समस्याओं का किया निस्तारण किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान में हो रहे विलंब एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए 13 जुलाई को सुबह साढ़े 11 बजे से आयुक्त सभागार कक्ष में 68वीं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। संयुक्त निदेशक, पेंशन मुरादाबाद ने सभी पेंशनरों का आह्वान किया कि वे निर्धारित प्रारूप पर अपने जिले से संबंधित कोषागार से प्राप्त करके उसे पूर्ण करने के बाद संबंधित कोषागार अथवा कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद में तीन प्रतियों में उपलब्ध करा दें।
उन्होंने वाद प्रस्तुत करने वाले शिकायत कर्ताओं से अपेक्षा की है कि वाद की एक-एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति कार्यालय एवं विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। ऐसे पेंशनर जिन्होंने पूर्व पेंशन अदालतों में अपना वाद योजित कर रखा है, उन्हें पुन: वाद योजित करने की आवश्यकता नहीं है। उनके वाद पत्रों पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।
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बिजनौर। आयुक्त सभागार कक्ष मुरादाबाद में 13 जुलाई को सुबह साढ़े 11 बजे से 68वीं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान सेवानिवृत्त पर सरकारी सेवकों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान में हो रहे विलंब एवं समस्याओं का किया निस्तारण किया जाएगा।
सेवानिवृत्ति पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान में हो रहे विलंब एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए 13 जुलाई को सुबह साढ़े 11 बजे से आयुक्त सभागार कक्ष में 68वीं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। संयुक्त निदेशक, पेंशन मुरादाबाद ने सभी पेंशनरों का आह्वान किया कि वे निर्धारित प्रारूप पर अपने जिले से संबंधित कोषागार से प्राप्त करके उसे पूर्ण करने के बाद संबंधित कोषागार अथवा कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद में तीन प्रतियों में उपलब्ध करा दें।
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उन्होंने वाद प्रस्तुत करने वाले शिकायत कर्ताओं से अपेक्षा की है कि वाद की एक-एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति कार्यालय एवं विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। ऐसे पेंशनर जिन्होंने पूर्व पेंशन अदालतों में अपना वाद योजित कर रखा है, उन्हें पुन: वाद योजित करने की आवश्यकता नहीं है। उनके वाद पत्रों पर अलग से कार्यवाही की जा रही है।
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