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Bijnor News: बालिका से छेड़छाड़ में अधेड़ को पांच साल की सजा

Tue, 17 Oct 2023 01:01 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 17 Oct 2023 01:01 AM IST
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Middle-aged man sentenced to five years for molesting girl
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाशचंद शुक्ला ने घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी पाते हुए इसरार को पांच वर्ष के कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 60 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नांगल क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 12 मई 2022 को गया था। घर पर उसकी 12 वर्षीय पुत्री व छह वर्षीय पुत्र अकेले थे। दोपहर दो बजे इसरार उसके घर में घुस आया उसके पुत्र को पैसे देकर कुछ खाने का सामान लेने भेज दिया। इसरार ने घर में उसकी अकेली पुत्री को बुरी नीयत से दबोच लिया। लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसकी लड़की ने शोर मचा दिया और उसके चंगुल से छूटकर पड़ोसियों को घटना बताई। घर लौटकर उसके पिता ने इस घटना का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने इस मामले में 60 वर्षीय इसरार निवासी मेहनिशापुर को घर में घुसकर बालिका के साथ गलत हरकतें करने का दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है।
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